महाराजगंज, जनवरी 14 -- महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। निचलौल थाना क्षेत्र में वर्ष 1998 में हुई मारपीट के मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई है। मामले में दो आरोपितों को एक वर्ष के कारावास से दंडित किया गया है। निचलौल थाना क्षेत्र के ग्राम गिरहिया टोला परागपुर निवासी जगदीश और हरिश्चंद्र ने मछली पकड़ने के शक में एक व्यक्ति को गाली देते हुए मारा पीटा था। इस दौरान उसकी एक उंगली भी फ्रैक्चर हो गई थी। इस मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय ने इन दोनों की एक-एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ दोनों को जुर्माना के रूप में दो-दो हजार रुपये जमा करना होगा। जुर्माना की रकम न जमा करने पर दोनों के कारावास की अवधि 15-15 दिन और बढ़ जाएगी। मुकदमें की पैरवी में एपीओ सौरभ कुमार सिंह, कोर्ट मोहर्रिर पप्पू यादव और पैरोकार हेड कांस्टेबल उमेश यादव ...
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