बलरामपुर, मार्च 31 -- बलरामपुर, संवाददाता। मारपीट के एक पुराने मामले में न्यायालय जेएम प्रथम नीरू आनंद ने आरोपी को कोर्ट उठने तक की सजा सुनाते हुए दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। एसपी विकास कुमार ने बताया कि 10 जुलाई 1996 को राम खिलावन पुत्र कृपाराम निवासी ग्राम देवीडीह, थाना ललिया ने लिखित तहरीर देकर आरोप लगाया था कि राजेश्वरी पुत्र नानमून ने उनके साथ मारपीट कर चोट पहुंचाई, गाली-गलौज की और जानमाल की धमकी दी। इस पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक के.के. सिंह राठौर द्वारा की गई, जिन्होंने साक्ष्यों के आधार पर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष की ओर से गवाहों के बयान भी दर्ज कराए गए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाई है।
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