मारपीट के दो दोषियों को पांच-पांच साल की सजा
पीलीभीत, जून 25 -- पीलीभीत। कहासुनी के बाद हुई मारपीट में गंभीर रूप से घायल करने के दो आरोपियों को दोषी पाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश महेन्द्र श्रीवास्तव ने प्रत्येक को साढ़े दस-दस हजार रुपये जुर्माना सहित पांच-पांच साल की सजा सुनाई। जुर्माना राशि जमा होने पर 50 प्रतिशत घायल को अदा किए जाने के आदेश दिया। अभियोजन के मुताबिक थाना पूरनपुर के ग्राम मटेना कॉलोनी निवासी देवनरायन ने थाना पूरनपुर में तहरीर देकर बताया कि वह सात मई 2013 को दोपहर तीन बजे गांव निवासी राजकुमार उर्फ मुन्ना व राधेश्याम उर्फ चुन्नू पुत्रगण सुदामा से खन्नौत नदी में नहाते समय कहासुनी हो गई थी। यह भी पढ़ें- हत्या के दो आरोपितों को कठोर आजीवन कारावास उसी दिन शाम आठ बजे वह अपने घर के बाहर खड़ा था। वहां से गुजरते हुए उन लोगों ने गालियां दीं। मना करने पर दोनों भाइयों ने मिलकर उसे...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.