सिद्धार्थ, जनवरी 22 -- सिद्धार्थनगर। एएसजे/स्पेशल एससी/एसटी मनोज कुमार तिवारी ने मारपीट व अपशब्दों का प्रयोग करने वाले दो आरोपियों को एक-एक साल की सजा सुनाई। आरोपियों पर आठ-आठ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। मंगरु पुत्र अयोध्या व मौजीदास पुत्र सक्कल निवासी कड़जा टोला लोधपुरवा थाना खेसरहा के खिलाफ 2018 में धारा 147, 148, 323, 324, 427, 504, 506 व 3(1)द एससी/एसटी अधिनियम में थाना खेसरहा में केस दर्ज हुआ था। इसी मामले में एएसजे/स्पेशल एससी/एसटी मनोज कुमार तिवारी ने फैसला सुनाया। आरोपियों को एक-एक साल की सजा सुनाई व आठ-आठ हजार रुपये का जुर्माना लगाया। शासन की ओर से पैरवी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता ईश्वर चन्द्र दुबे ने की।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...