भदोही, मार्च 19 -- भदोही, संवदादाता। न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्तगण को पांच-पांच सौ रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया। अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने बताया कि 26.08.2014 को सुबह-सुबह कूड़ा फेंकने को लेकर मारपीट हुई थी। वादिनी मुकदमा की लिखित सूचना पर थाना में एनसीआर धारा-352, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता में पंजीकृत किया गया था। पुलिस, मॉनिटरिंग सेल तथा एपीओ सुनील कुमार शुक्ला की प्रभावी पैरवी पर फैसला आया। न्यायाधीश मो. शाहनवाज अहमद सिद्दीकी, सिविल जज (सीडी)/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट त्वरित न्यायालय, भदोही-ज्ञानपुर ने फैसला सुनाया। महिला संग मारपीट के दोषी सगे भाईयों मुनिराज एवं राज कुमार सरोज को धारा 352 भादवि में प्रत्येक को पांच-पांच सौ रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 15 दिन का साधारण कारवास भुगतना हो...
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