श्रावस्ती, दिसम्बर 18 -- श्रावस्ती। भिनगा कोतवाली पुलिस ने वर्ष 2019 में गांधी गांव निवासी अर्जुन प्रसाद पुत्र ढुनगुन को एक महिला के साथ मारपीट करने के अपराध में जेल भेजा था। बाद में वह जमानत पर छूटा था। मामले में गुरुवार को अपना फैसला सुनाते हुए सीजेएम ने अर्जुन प्रसाद को न्यायालय उठने तक की अवधि का कारावास व 300 रुपये के जुर्माने से दंडित किया।
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