मारपीट के दोषी चार भाइयों को तीन साल की सजा
पीलीभीत, मई 23 -- पीलीभीत। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी सुनील कुमार ने मारपीट कर गंभीर रूप से घायल करने के मामले में चार सगे भाईयों को दोषी पाते हुए प्रत्येक को 12 हजार रुपए जुर्माना सहित तीन वर्ष की सजा सुनाई। जुर्माना राशि जमा होने पर 75 प्रतिशत धनराशि प्रतिकर के रूप में घायल को दिए जाने का आदेश दिया। अभियोजन के मुताबिक 20 जून 2021को ग्राम सिकरहना थाना पूरनपुर निवासी हिदायत रसूल ने गांव के चार सगे भाईयों रियाजउद्दीन, शहाबुद्दीन, जलालुद्दीन व शरफुद्दीन से उधार के पैसे मांगे तो यह लोग गालियां देने लगे। विरोध करने पर लाठी डंडों से मारा पीटा। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। यह भी पढ़ें- मारपीट के दोषी चार भाइयों को तीन साल की सजा पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना की। बाद विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। अभियोजन की ओर से सहायक शासकी...
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