विकासनगर, मार्च 12 -- न्यायिक मजिस्ट्रेट चकराता आकाश कुमार की अदालत ने मारपीट के मामले में त्यूणी थाना क्षेत्र के अटाल निवासी चमनलाल शर्मा को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने दोषी को दो वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। चिकित्सकीय रिपोर्ट के अनुसार पीड़ित के दो दांत, जबड़े की हड्डी टूट गई थी और उसका होंठ कट गया था। मामले में प्रवेश शर्मा ने थाने में शिकायत दी थी। उन्होंने बताया 14 फरवरी 2022 की दोपहर को आरोपी की उनसे कहासुनी हो गई। आरोपी ने उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे उनके पांच दांत टूट गए हैं और आधा होंठ कट गया है। आरोपी ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी और मौके से फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी पर मारपीट और आपराधिक धमकी संबंधी धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की। अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय के समक्ष आठ...
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