मारपीट के दोषी को एक साल की कैद
उन्नाव, जून 17 -- उन्नाव। न्यायालय ने मारपीट करने के दोषी को बुधवार को एक साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अजगैन थाना पुलिस ने चार नवंबर 2024 को क्षेत्र के नवई गांव निवासी सचिन पर मारपीट करने की रिपोर्ट दर्ज की थी। पुलिस ने घटना के अगले दिन आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। मुकदमें की विवेचना तत्कालीन उपनिरीक्षक लल्लन ने की और आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य इकट्ठा कर पांच नवंबर 2024 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। बुधवार को मुकदमें की अंतिम सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने अभियोजन विभाग से अनिल त्रिपाठी की दलील व साक्ष्यों के आधार पर लल्लन को दोषी ठहराते हुए एक साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाश...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.