पीलीभीत, मार्च 8 -- पीलीभीत। दूसरी बिरादरी की लड़की से शादी करने के विवाद में एक पक्ष के लोगों को गंभीर रूप से घायल कर देने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश छांगुर राम ने चार आरोपियों को दोषी पाते हुए मुख्य आरोपी को दस हजार रुपए जुर्माना व पांच साज कैद और एक महिला सहित तीन दोषियों को पांच -पांच हजार रुपए जुर्माना व दो-दो साल की सजा सुनाई। अभियोजन के मुताबिक थाना बरखेड़ा के ग्राम गुलड़ा मचवापुर निवासी नवीन कुमार ने सात दिसम्बर 2020 को थाना बरखेड़ा में तहरीर देकर कहा कि पड़ोस के अजय कुमार व नीरज कुमार उसके घर आए और गालियां देने लगे। बाद में उनकी मां पार्वती व पिता राकेश कुमार भी आ गए। सभी मिलकर झगड़ा करने लगे। इनके परिवार के लड़के ने दूसरी बिरादरी की लड़की से कोर्ट मैरिज कर ली, जिसकी वजह से विवाद हुआ। इन लोगों का विरोध करने पर इन्होंने हंसिय...