मारपीट के तीन दोषियों को तीन-तीन वर्ष का कारावास
मऊ, मार्च 25 -- मऊ, संवाददाता। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट अजय कुमार श्रीवास्तव ने बुधवार को मारपीट और गंभीर चोंट पहुंचाने के मामले में तीन आरोपियों को दोषी करार दिया। दोषी तीनों अभियुक्तों रविंद, चंद्रदेव, विजेंद्र निवासी भदसामानोपुर थाना कोपागंज तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा और 16 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित करने का निर्णय सुनाया। साथ ही साथ अर्थदंड अदा नहीं करने पर तीन-तीन माह के अतिरिक्त कारावास की सजा से दंडित करने निर्णय दिया। कोपागंज थाना क्षेत्र के भदसामानोपुरपुर निवासी दासी ने घटना को लेकर कोपागंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। दर्ज मुकदमे में आरोप लगाया गया था कि 4 अगस्त 2002 की शाम साढ़े सात बजे उनका नाती नाती नरेंद्र, पौत्र मुकेश गांव की दुकान से बिस्कुट लेने के लिए गए थे। इस दौरान रास्ते में गांव...
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