मारपीट के तीन आरोपियों को तीन-तीन वर्ष की सजा
गोरखपुर, जून 11 -- सिद्धार्थनगर। अपर सत्र न्यायाधीश बांसी सतीश कुमार त्रिपाठी ने मारपीट के तीन आरोपियों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। आरोपियों पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दो जुलाई 2020 को दिनेश पुत्र राम सुमेर निषाद निवासी बंधवाताल कोतवाली बांसी ने धान का बीया काटने की मजदूरी पुजारी से मांगी तो नाराज होकर आरोपी पुजारी व अर्जुन पुत्र तुलसी व राहुल पुत्र पुजारी ने उसे अपशब्दों का प्रयोग करते हुए लाठी, डंडा, लात, मूका से मारा गया था। दिनेश की बहन सुधा बचाने आई तो आरोपियों ने उसे भी मारा पीटा। तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 308, 323 504, 188, 269, 270 आईपीसी 51बी आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, 3 महामारी अधिनियम का केस दर्ज कर लिया था। मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश सतीश कुमार त्रिपाठी ने आरोपी पुजारी...
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