मिर्जापुर, मार्च 28 -- मिर्जापुर। एसीजेएम-प्रथम की अदालत ने गाली गलौज, मारपीट और धमकी देने के मामले की सुनवाई करते हुए शनिवार को चार दोषी को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच-पांच हजार अर्थदंड से दंडित किया है। मामला कछवां थाना क्षेत्र का है। कछवां के बरैनी गांव निवासी उमाशंकर सिंह ने 25 जनवरी 2009 को तहरीर देकर नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया। आरोप लगाया कि आरोपियों ने लाठी-डंडे से मारपीट की। गाली-गलौज और धमकी देते हुए भाग निकले। तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की। मामले में पुलिस की ओर से प्रभावी पैरवी करते गवाहों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही कराई। अभियोजन अधिकारी एडीजीसी सच्चिदान्नद तिवारी, विवेचक चन्द्रभूषण सिंह चन्देल, कोर्ट मुहर्रिर मुख्य आरक्षी हवलदार यादव और पैरोकार मुख्य ...