संतकबीरनगर, अक्टूबर 1 -- संतकबीरनगर, विधि संवाददाता। मारपीट के आरोपी पति, पत्नी व बेटी को अपराध स्वीकार करने पर सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक व एसीजेएम सुनील कुमार सिंह पंचम की कोर्ट ने दोषसिद्ध करार देते हुए कोर्ट उठने तक की सजा सुनाई । कोर्ट ने इसके साथ ही आरोपी प्रभु केवट, यशोधरा व बेटी मीना प्रत्येक पर विभिन्न धाराओं में दो हजार पांच सौ-दो हजार पांच सौ रुपए कुल सात हजार पांच सौ रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया है। अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर आरोपियों को तीन-तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सहायक अभियोजन अधिकारी विमल मिश्र ने बताया कि प्रकरण में वादिनी पार्वती देवी द्वारा वर्ष 2005 में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। प्रकरण में वादिनी ने प्रभु केवट पुत्र अशरफी, यशोधरा पत्नी प्रभु केवट व मीना पुत्री प्रभु केवट ग्राम मरवटिया थाना मेंहदाव...
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