बोकारो, मई 22 -- प्रधान जिला जज अनिल कुमार मिश्रा के अदालत ने शुक्रवार को मारपीट के मामले में दोषी श्रीराम उर्फ कार्तिक सिरका को सात माह का सजा सुनाया है। घटना सेक्टर चार थाना क्षेत्र के रविदास चौक के पास 29 दिसंबर 2022 की रात घटी, जब सूचक प्रमोद गुप्ता अपने दुकान पर बैठकर कुछ परिचितों से बातचीत कर रहे थे। इस बीच दोषी आकर गाली गलौज करने लगा। जब रोका तो डंडे से मारकर सिर फोड़ दिया और गले से सोने का चेन झपट कर फरार हो गया। परिचितों के जरिए जख्मी दुकानदार को इलाज के लिए बीजीएच में भर्ती कराया गया। इलाज के बाद जख्मी के लिखित शिकायत पर नामजद आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान शुरू की गई थी।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...