मुजफ्फरपुर, जून 20 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। गोबरसही में हुई मारपीट मामले में जेल भेजे गए अधिवक्ता विभू निराला की जमानत अर्जी पर शनिवार को सीजेएम कोर्ट में सुनवाई हुई। अर्जी की सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रामकृष्ण ठाकुर उर्फ रामबाबू ठाकुर ने जमानत अर्जी पर बहस की। मौके पर विभू निराला के अधिवक्ता अंजय कुमार वर्मा व अमित प्रकाश ने उनका सहयोग किया। यह भी पढ़ें- मारपीट के मामले में गिरफ्तार अधिवक्ता को भेजा गया जेल

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