पीलीभीत, नवम्बर 16 -- छत पर सूखने के लिए डाले गए धुले हुए कपड़े पड़ोसी द्वारा फेंक देने के बाद घर में घुस कर मारपीट करने के आरोप सिद्ध न होने पर विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम किशोर (चतुर्थ) ने आोरपी पति पत्नी को बरी कर दिया। अभियोजन के मुताबिक थाना बरखेड़ा के गांव ज्योरह कल्याणपुर निवासी रेखा देवी पत्नी सूर्य प्रकाश ने बरखेड़ा पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसके पड़ोस में मीना देवी व परमानंद का घर है। दोनों की छत मिली हुई है। उसने कपड़े धोकर सूखने के लिए अपनी छत पर डाले थे, जिन्हें मीना देवी और परमानंद ने उठा कर फेंक दिया। विरोध करने पर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए गालियां दीं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरु कर दी। बाद विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। दोनों ओर से दिए गए तर्कों और...
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