मैनपुरी, दिसम्बर 8 -- अपर सिविल जज कोर्ट नंबर-8 के न्यायाधीश ने 30 साल पहले घर में घुसकर मारपीट करने, गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देने के एक आरोपी को दोषी ठहराया और उसे जेल में बिताई गई अवधि तथा न्यायालय उठने तक की सजा सुना दी। आरोपी पर तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। मैनपुरी कोतवाली में 30 साल पहले 1995 में वादी की ओर से तहरीर देकर आरोप लगाया गया था कि बेवर के लालपुर निवासी जबर सिंह पुत्र पंचम सिंह ने घर में घुसकर मारपीट की और गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने जबर सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 452, 504 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया और दोषी पाकर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। सोमवार को अपर सिविल जज ने इस मामले की सुनवाई पूरी की और जबर सिंह को घटना का दोषी करार दिया। उसे धारा 323 में 1000, 452 में 500, ...
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