हाजीपुर, मई 19 -- हाजीपुर। निज संवाददाता बिदुपुर थाने के सैदपुर कुतुबपुर गांव में 13 वर्षों पूर्व एक ग्रामीण को मारपीट कर रुपए लूट लेने के मामले में मंगलवार को अदालत का फैसला आया। इसी गांव के महेवश्वर राय को पांच साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। 10 हजार रुपए अर्थ दंड भी लगाया गया है।

अदालत का फैसला सिविल कोर्ट के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 12 सत्यनारायण लाल सहनजी ने इस मामले के दोषी पाए गए अभियुक्त महेश राय को पांच साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। यह जानकारी अपर लोक अभियोजक खालिद लतीफ ने दी। अपर लोक अभियोजक के मुताबिक धारा 307 और 323 में सजा सुनाई गई है। सश्रम कारावास के अलावा अर्थ दंड की सजा भी सुनाई गई है। अर्थ दंड की राशि जमा नहीं करने पर सजा की अवधि एक साल बढ़ाने का फैसला दिया गया है।

घटना का विवरण यह घटना 2012 में बिदुपुर थाने...