मारपीट कर पत्नी को घर से निकालने पर पति समेत सात को सजा
आगरा, जुलाई 15 -- दहेज में पांच लाख की मांग पूरी न होने पर पत्नी को मारपीट कर घर से निकालने व धमकी के मामले में पांच साल में फैसला आ गया है। अदालत ने आरोपी पति, ससुर, जेठ समेत सात आरोपियों को दोषी पाया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शारिब अली ने आरोपी पति राजीवर, ससुर शंकर लाल, जेठ सुरेश, रामभरोसी, अनिल उर्फ यादव, जेठानी भारती उर्फ भूरी और नीलम निवासीगण चांडी जगनेर रोड को तीन-तीन वर्ष के कारावास व 2.66 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से अभियोजन अधिकारी बृजमोहन सिंह कुशवाह ने गवाह और अहम साक्ष्य प्रस्तुत किए। वादी वंदना निवासी नगला बूढ़ी शीतला रोड दयालबाग ने थाना न्यू आगरा में मुकदमा दर्ज कराकर बताया था कि उसका विवाह 29 जुलाई 2020 को आरोपित राजवीर के साथ हुआ था। पति राजवीर फर्नीचर बनाने का काम करता है, उसमें कुछ घाटा पड़ा तो प...
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