मारपीट कर झोपड़ी जलाने में ग्यारह को तीनवर्ष की सजा
बगहा, जून 25 -- बेतिया। दलित उत्पीड़न के 29 वर्ष पुराने एक मामले में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह एस सी एस टी एक्ट के विशेष न्यायाधीश मुंशीलाल गौतम ने गुरुवार को कांड के 11 नामजद अभियुक्तों को दोषी पाते हुए उन्हें तीन-तीन वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वहीं प्रत्येक को 5200 रुपए अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर उन्हें अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी ।सजायाफ्ता मुनटुन सिंह,नवल किशोर सिंह, उपेंद्र सिंह, सच्चीदा सिंह,ओम श्री सिंह, विपिन सिंह,उमेश सिंह, अजय सिंह, विजय सिंह, अनिरुद्ध सिंह एवं सिंहासन सिंह नौतन थाने के बैकुंठवा गांव के रहने वाले हैं।एससी एसटी एक्ट के प्रभारी विशेष लोक अभियोजक विजय बहादुर सिंह ने बताया कि घटना 7 जून वर्ष 1997 की है। घटना के दिन कांड के उपरोक्त सभी अभियुक्त नाजायज मजमा बना वादी ए...
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