आगरा, मार्च 16 -- गंभीर चोट पहुंचाने के आरोपित जगदीश निवासी धनौली को राहत मिल गई है। अदालत ने आरोपित का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकृत कर लिया है। वादी सोरन सिंह ने थाना मलपुरा में मुकदमा दर्ज कराकर आरोप लगाया था कि 12 मई की सुबह आरोपित आदि ने उसके पिता सुंदर सिंह के साथ मारपीट कर सिर फाड़ दिया। बीच बचाव को आए चाचा को भी गंभीर घायल कर दिया। आरोपित की ओर से अधिवक्ता अशोक कुमार कुशवाह ने तर्क दिए कि घायलों के अस्पताल में भर्ती होने का कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया।

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