आगरा, जून 8 -- दहेज में कार एवं एक लाख की मांग पूरी न होने पर पत्नी को मारपीट कर घर से निकालने समेत अन्य आरोप में पति समेत चार ससुरालीजनों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज होगा। अदालत ने थानाध्यक्ष सिकंदरा को विवेचना के आदेश दिए। वादिया मीनाक्षी उर्फ सीमा निवासी आवास विकास कॉलोनी ने अधिवक्ता कृष्ण मुरारी माहेश्वरी के माध्यम से अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आरोप लगाया कि उसकी शादी 16 फरवरी 23 को विपक्षी आशीष निवासी मथुरा के साथ हुई थी। दहेज से संतुष्ट नहीं होने के कारण पति, सास, ससुर एवं देवर उसे प्रताड़ित कर अतिरिक्त दहेज में कार एवं एक लाख रुपये की मांग करते थे। यह भी पढ़ें- दहेज की मांग ने तोड़ा रिश्ता, कोर्ट के आदेश पर पति समेत सात पर केस 19 जून 24 को वादिया ने एक पुत्र को जन्म दिया। यह भी आरोप था कि वादिया को भोजन, दवा नहीं देने के कारण ब...