आगरा, मार्च 11 -- मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाने के पांच आरोपियों को राहत मिल गई है। अदालत ने आरोपित पिंटू, बल्ले, सोनू, जगदीश उर्फ जग्गो और सोनू निवासीगण एत्मादुद्दौला को साक्ष्य के अभाव में बरी करने के आदेश दिए। वहीं, मामले में गवाहों के बयानों में विरोधाभास और डॉक्टर की गवाही में निकल कर आया कि घायल को दुर्घटना में घायल होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वादी सिंधी ने थाना एत्मादुद्दौला में तहरीर देकर बताया था कि वह कालिंदी विहार में 30 मई 2012 को अपनी रिश्तेदार के यहां गया था। रात में आरोपियों ने वादी सिंधी और नीरज के साथ मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाई। ममिया सास, उनके पुत्रों द्वारा बीच बचाव करने पर आरोपियों ने उनके साथ भी मारपीट की। आरोपियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता भारत सिंह ने तर्क दिए।
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