मारपीट करने वाले दो भाईयों को तीन-तीन वर्ष की सजा
मथुरा, जून 13 -- बलदेव थाना क्षेत्र में लाठी डंडों के साथ मारपीट करने वाले दो सगे भाईयों को एडीजे-6 की अदलात ने आपरेशन कन्विक्शन के तहत तीन-तीन वर्ष के साधारण कारावास और दो-दो हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया है। बलदेव थाना क्षेत्र के ग्राम छौली में वर्ष 2012 में दो पक्षों के बीच मारपीट हुई थी। जिसकी रिपोर्ट पीड़ित ने शंकर उर्फ पिलुआ व पवन उर्फ पिंटू पुत्रगण टुनियाराम निवासी ग्राम छौली के खिलाफ दर्ज कराई थी। पुलिस ने विवेचना के बाद दोनों भाईयों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। मुकदमे की सुनवाई एडीजे-6 की अदालत में हुई। यह भी पढ़ें- हत्या के मामले में दंपती को आजीवन कारावास की सजा आपरेशन कन्विक्शन के तहत शंकर व पवन ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इस पर अदालत ने दोनों को तीन-तीन वर्ष के साधारण कारावास और दो-दो हजार रुप...
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