मथुरा, दिसम्बर 2 -- आपरेशन कन्विक्शन के तहत एसीजेएम प्रथम की अदालत ने युवती के साथ मारपीट करने वाले तीन अभियुक्तों को जेल में बिताई अवधि और 1500-1500 रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। शहर कोतवाली क्षेत्र में रहने वाली युवती के साथ वर्ष 1994 में तीन लोगों ने मारपीट की थी। युवती के भाई ने महेन्द्र, विक्रम पुत्रगण श्याम सुंदर निवासी देवीपुरा गणेशरा कृष्णानगर थाना कोतवाली व तुलसी प्रसाद पुत्र भगवानदास शर्मा निवासी कृष्णा नगर थाना कोतवाली के खिलाफ शहर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने तीनों नामजदों को गिरफ्तार कर उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेजा था। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र प्रेषित किया। मुकदमे की सुनवाई एसीजेएम प्रथम की अदालत में हुई। अदालत ने तीनों अभियुक्तों को पूर्व में जेल में बिताई अवधि और 1500-150...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.