मथुरा, मार्च 7 -- मथुरा, मारपीट करने वाले तीन अभियुक्तों को एडीजे प्रथम रामकिशोर पांडे की अदालत ने चार-चार वर्ष के कारावास और 3-3 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। शासन की ओर से मुकदमे की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवकता राजू सिंह द्वारा की गई। छाता कोतवाली क्षेत्र के ग्राम सींगू थोक में रहने वाले प्रेमचंद के परिवार पर उनके ही पड़ोसियों ने 3 जून 2016 की रात को करीब आठ बजे लाठी डंडों से लेस होकर हमला बोल दिया था। हमले में प्रेमपाल के पुत्र दशरथ, ताऊ के लड़के नारायण सिंह, फतेह सिंह व भाभी रज्जन को लाठीडंडों की गंभीर चोटें आई थीं। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज चला था। प्रेमपाल सिंह ने पड़ोसी बृजभूषण, जवाहर सिंह व नरेश के खिलाफ छाता कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ आरोप पत्र न्याय...