मथुरा, मई 2 -- प्लॉट से लकड़ियां उठाने को लेकर वर्ष 2012 में हुए झगड़े में नामजद चार सगे भाईयों को एडीजे-6 नीलम ढाका की अदालत ने तीन-तीन वर्ष के साधारण कारावास और 800-800 रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। शासन की ओर से मुकदमे की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रागिनी गांधी द्वारा की गई। फरह थाना क्षेत्र के धीमरपाड़ा में रहने वाले विक्रम व बच्चू सिंह उर्फ डूंगर सिंह के बीच प्लॉट से लकड़ियां उठाने को लेकर 24 दिसंबर 2012 को झगड़ा हुआ था। इस झगड़े में बच्चू सिंह पक्ष ने विक्रम के घर में घुसकर लाठी डंडों व सरिया आदि से मारपीट की थी। इसमें विक्रम सहित कई लोगों को गंभीर चोटें आई थी। विक्रम सिंह ने मुकेश, दिनेश, गोपाल, कैशव पुत्रगण बच्चू सिंह उर्फ डूंगर सिंह निवासी धीमरपाड़ा के खिलाफ फरह थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने नामजदों को ...