सिद्धार्थ, फरवरी 27 -- सिद्धार्थनगर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष एससी/एसटी एक्ट मनोज कुमार तिवारी ने मारपीट के दो आरोपियों को एक साल की सजा सुनाई। आरोपियों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अलाउद्दीन पुत्र नुरुद्दीन, नुवान पुत्र अनवार मास्टर निवासी धनखरपुर थाना भवानीगंज के खिलाफ 2014 में धारा 323, 504 व 3(1) एससी/एसटी एक्ट थाना भवानीगंज में दर्ज हुआ था। इसी मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष एससी/एसटी एक्ट मनोज कुमार तिवारी ने आरोप सही पाए जाने पर आरोपियों को एक-एक साल की सजा सुनाई। आरोपियों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। शासन की ओर से पैरवी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता ईश्वर चन्द्र दुबे ने की।
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