गोरखपुर, मार्च 20 -- गोरखपुर। मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाने के जुर्म में अपर सत्र न्यायाधीश अवनीश कुमार राय ने चिलुआताल थाना क्षेत्र के पीरू शाहिद निवासी अभियुक्त ओमप्रकाश उर्फ बिरजू को चार साल के कठोर कारावास एवं 11 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को 33 दिन का कारावास अलग से भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता धर्मेंद्र दूबे एवं अतुल शुक्ल का कहना था कि वादिनी फूला देवी चिलुआताल थाना क्षेत्र के पीरू शाहिद की निवासिनी है। 29 अगस्त 2020 को शाम करीब 6.30 बजे उसका लड़का चंदन रास्ते में खड़ा था। उसी समय अभियुक्त रास्ते से जाने की बात को लेकर वादिनी उसके पति लालजी व लड़के चंदन को गाली देते हुए मारने पीटने लगा, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आई।
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