मारपीट और लूटपाट के दस दोषियों तीन-तीन वर्ष कारावास
आजमगढ़, जुलाई 25 -- आजमगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। घर में घुसकर मारपीट तथा लूटपाट करने के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने दस दोषियों को तीन-तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने सात दोषियों पर 26-26 हजार, दो पर 46-46 हजार रुपये तथा एक दोषी पर 66 हज़ार रुपये अर्थदंड लगाया है। जुर्माने की आधी राशि पीड़ित पक्ष को दिए जाने का आदेश दिया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादी मुकदमा लल्लन सरोज निवासी तोहफापुर थाना बिलरियागंज की गांव के रविशंकर यादव से रंजिश थी। इसी रंजिश को लेकर 28 नवंबर 2023 की शाम पांच बजे गांव के रवि शंकर यादव, श्यामा यादव, दयाशंकर यादव, रामफेर पासी, शंकर, रामचेत, अजय, विजय, अमर तथा धर्मेंद्र वादी मुकदमा के घर में घुसकर गालीगलौज करने के साथ ही मारपीट करने लगे। वादी मुकदमा और उसके घरवालों को बुरी तरह पीटा। पुलिस ने जांच...
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