मारपीट और बंधक बनाने के मामले में 19 आरोपी बरी
रांची, मई 25 -- रांची। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी की अदालत ने सात साल पुराने मारपीट, गलत तरीके से रोकने और बंधक बनाने के मामले में 19 आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। मामला रातू थाना कांड संख्या 319/2019 से जुड़ा था। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में विफल रहा और सूचक ने भी अदालत में अपने आरोपों का समर्थन नहीं किया। मामला 3 नवंबर 2019 का था। छठ पूजा के दौरान सूचक मनोज साव पर आरोपियों ने चोरी का आरोप लगाकर हमला किया था। ट्रायल फेस कर रहा आरोपी विकास काशी, सुरेंद्र राणा, सुनील ठाकुर, भगवान प्रसाद, सोनू सिंह, मुन्ना शर्मा, पवन साहू, धनंजय दुबे, भुवनेश्वर राम, बलेश्वर साव, सुनीता देवी, कौशल्या देवी, रीना देवी, राहुल उर्फ भगवान विश्वकर्मा, नागिना देवी, गुलाबचंद शर्मा, अभिमन्यु कुमार, बिलास विश्वकर्मा और भोला सा...
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