बांदा, मई 15 -- बांदा। जमीनी विवाद को लेकर मारपीट व गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने में चार दोषियों को विशेष न्यायाधीश डकैती गगन कुमार भारती की अदालत ने शुक्रवार को तीन साल की सजा सुनाई। साथ ही चारों पर सात -सात हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। विशेष लोक अभियोजक बसंत शिवहरे ने बताया कोतवाली देहात क्षेत्र के पचनेही के विजय सिंह ने न्यायालय का सहारा लेकर 17 नवंबर 2005 को प्राथमिकी दर्ज कराई। बताया वह माता की भूमि, जो वरासतन अंकित है उस पर काबिज है। उसी जमीन की बुआई के लिए 6 अक्टूबर 2005 को वह भाई अजय सिंह को लेकर गया था। यह भी पढ़ें- मांझी के कमलेश यादव हत्याकांड में तीन को उम्रकैद दोपहर 12 बजे नकुल सिंह चचेरे भाई मोरध्वज सिंह के साले राम खिलावन की राइफल लिए थे और मोरध्वज सिंह लाठी लिए एवं राकेश अवैध बंदूक लिए सभी आ गए और फायरिंग क...