आगरा, मार्च 9 -- मारपीट, छेड़छाड़ समेत अन्य में आरोपित नरेंद्र चाहर निवासी सिकंदरा को अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी करने के आदेश दिए हैं। मामले में गवाह अपनी पूर्व गवाही से मुकर गए और घटना का समर्थन नहीं किया। आरोपित की ओर से अधिवक्ता रुपेश भारद्वाज ने तर्क दिए। थाना जगदीशपुरा में वादी ने तहरीर देकर बताया था कि उनका बेटा फिरोजाबाद स्थित एक बैंक में नौकरी करता है। छह अक्तूबर 2022 को उनका पुत्र ड्यूटी खत्म कर घर आ रहा था। रास्ते में आरोपित ने अन्य के साथ रोक लिया और गाली गलौज व पिटाई कर दी। इसके बाद 12 दिसंबर 2022 की शाम आरोपित घर आ गया। मारपीट की। पुत्रवधू बचाने आई तो उससे भी अभद्रता की।
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