मारपीट और एससी-एसटी ऐक्ट के दोषी को सजा
आगरा, मार्च 25 -- मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने और एससी-एसटी ऐक्ट के आरोपी बिरजू निवासी दहतोरा थाना सिकंदरा को अदालत ने दोषी पाया है। विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी ऐक्ट शिव कुमार ने आरोपी को तीन वर्ष के कारावास एवं 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी मृत्युंजय सिंह ने वादी, विवेचक व डॉक्टर समेत गवाह और घटना से जुड़े साक्ष्य प्रस्तुत किए। वादी निवासी मगटई ने थाना जगदीशपुरा में छह फरवरी 2013 को मुकदमा दर्ज कराकर आरोप लगाया था कि आरोपी बिरजू ने उसकी पुत्री के साथ मारपीट की। गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी और जाति सूचक शब्द कहकर अपमानित किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। विवेचक ने अहम साक्ष्य जुटाकर आरोपी के खिलाफ 10 फरवरी 2013 को चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की। पुलिस ने मुकद...
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