मारपीट और एससी-एसटी एक्ट में सजा सुनाई
शामली, मार्च 31 -- कैराना। न्यायालय ने मारपीट करने और जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करने के मामले में दो दोषियों को सजा सुनाई। वर्ष 2019 में कैराना कोतवाली पर अजीत और मोनू उर्फ अमित निवासीगण सुभाषनगर रेलपार थाना आदर्शमंडी के विरुद्ध मारपीट, गाली-गलौज करने और जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करने के मामले में एससी-एसटी एक्ट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया था। मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (एससी/एसटी) ने दोनों दोषियों को 3-3 साल के कारावास और कुल 12000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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