आगरा, जून 11 -- मारपीट, गाली गलौज और धमकी देने में आरोपित दंपति को कोर्ट ने दोषी पाया है। एसीजेएम 12 अनुभव सिंह ने दोषी सतीश और उसकी पत्नी को एक माह के कारावास और छह हजार रुपये अर्थदंड से दंडित करने के आदेश दिए। वादी रीना निवासी सुंदरपाड़ा ने थाना नाई की मंडी में मुकदमा दर्ज करा बताया था कि दो अक्तूबर 2016 को उसकी छह साल की पुत्री घर से बाहर चबूतरे पर खेल रही थी। तभी आरोपित के पुत्र द्वारा उसके ऊपर स्कूटर गिरा देने से वह घायल हो गई। शिकायत पर आरोपितों ने वादी के साथ मारपीट की और धमकी दी।

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