मारपीट, धमकी के दोषी को कोर्ट उठने तक की सजा
भदोही, सितम्बर 20 -- भदोही, संवाददाता। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित मामलों में दोषियों को सजा दिलाने का क्रम जारी है। इसी कड़ी में मारपीट, गाली-गलौज एवं धमकी देने के दोषी को जेल में बिताई गई अवधि, न्यायालय उठने तक की सजा दी गई। साथ ही 15 सौ रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया। अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने बताया कि 15 जनवरी 2005 को आरोपितों ने वादी के साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट एवं धमकी दी थी। मामले में तहरीर मिलने पर ज्ञानपुर कोतवाली में 323, 504 एवं 506 भादंसं के तहत मामला दर्ज किया गया था। प्रकरण की जांच करके साक्ष्यों को कोर्ट में पेश करने के बाद से लगातार पुलिस, मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष पीओ ब्रह्ममूर्ति पैरवी कर रहे थे। यह भी पढ़ें- दो आरोपियो को दो-दो साल का कठोर कारावास अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भदोही-ज्ञानपुर, आशीष...
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