आगरा, जनवरी 3 -- रेलवे के 3 लोको इंस्पेक्टरों को मारपीट और गाली-गलौज के आरोप में अदालत ने तलब किया है। विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अचल प्रताप सिंह ने तीनों को न्यायालय में हाजिर होने के आदेश दिए हैं। लोको पायलट श्याम सिंह ने वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर सिंह राजपूत के माध्यम से अदालत में परिवाद दाखिल किया था। परिवाद में कहा गया कि वह भारतीय रेल सेवा में आगरा कैंट पर लोको पायलट के पद पर तैनात है। उसके कार्य की विभागीय स्तर पर सराहना की गई है। उसे प्रशस्ति पत्र और आर्थिक पुरस्कार भी मिल चुके हैं। परिवाद के अनुसार 22 नवंबर 2022 को कैंट स्टेशन पर आरोपियों ने उसके साथ गाली-गलौज की। मारपीट की गई। जान से मारने की धमकी भी दी गई। वादी पक्ष के तर्क सुनने के बाद अदालत ने 1 लोको इंस्पेक्टर को मारपीट, गाली-गलौज और धमकी के आरोप में तलब किया है। 2 अन्य को...
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