मारपीट, गाली व धमकी देने के मामले में तीन अभियुक्तों को सजा
संतकबीरनगर, मई 27 -- संतकबीरनगर, निज संवाददाता। बखिरा थाना के मार पीट, गाली, धमकी देने के एक मामले में सीजे (जेडी)/एसीजेएम ने तीन अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। इसके साथ ही कुल 9,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड की अदायगी न करने पर 30-30 दिवस का साधारण कारावास भुगतना होगा। वादी मुकदमा धर्मराज पुत्र नन्दा यादव निवासी भिटवा थाना बखिरा ने 2004 में मिठाईलाल पुत्र तीरथ, राजमती पत्नी तीरथ, सुनील पुत्र तीरथ निवासीगण भिटवा के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था। मामले में वादी व वादी के परिजनों को लाठी डन्डा से मारने पीटने व गाली गलौज करने का आोप लगाया था। यह भी पढ़ें- चार मामलों में 11 दोषियों पर 24500 का अर्थदंड विवेचक उप निरीक्षक रामवरन पाण्डेय ने साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया था।न्यायालय ने अपरा...
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