मारकर घायल करने के मामले में दोषी को आठ साल की सजा
कोडरमा, मई 9 -- कोडरमा हिन्दुस्तान प्रतिनिधिजमीन विवाद व पानी बहाने को लेकर मारपीट के एक मामले में सुनवाई करते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायधीश रामाकांत मिश्रा की अदालत में आरोपी विक्रम रजक डोमचांच निवासी को दोषी पाते हुए आठ वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ हीं पांच हजार का जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना की राशि नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सभी सजायें साथ-साथ चलेंगे। मामला वर्ष 2020 का है इसको लेकर दीपक रजक ने डोमचांच थाना में मामला दर्ज कराया था। जिसमें उन्होंने विक्रम रजक पर मार-पीट कर गंभीर रूप से घायल करने का आरोप लगाया था। यह भी पढ़ें- किशोरी की गैर इरादतन हत्या में दो को सात-सात साल की कैद अभियोजन का संचालक लोक अभियोजक प्रवीण कुमार सिंह ने किया। इस दौरान सभी गवाहों का परीक्षण कराया गया। अपराध की गंभीरता...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.