नई दिल्ली, जनवरी 4 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। कड़कड़डूमा कोर्ट ने करीब 15 साल पुराने एक आपराधिक मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी नईम को खतरनाक हथियार से हमला करने का दोषी करार दिया है। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष पीड़ित की विश्वसनीय गवाही और चिकित्सकीय साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के खिलाफ आरोप साबित करने में सफल रहा है। यह मामला 26 सितंबर 2010 का है। शिकायतकर्ता मोहम्मद राशिद काम से घर लौट रहे थे। न्यू सीलमपुर की जे-ब्लॉक झुग्गियों के पास रास्ते में उनकी आरोपी नईम से मामूली टक्कर हो गई। इसी बात पर आरोपी ने गाली-गलौज शुरू कर दी और पास रखे चाकू से राशिद की गर्दन और हाथ पर हमला कर दिया। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया, जबकि गंभीर रूप से घायल राशिद को उनके पिता शास्त्री पार्क स्थित जग प्रवेश चंद्र अस्पताल ले गए, जहां उनका इलाज ...
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