कानपुर, मार्च 31 -- कानपर, प्रमुख संवाददाता। चकेरी में मामूली झगड़े के बाद युवक की गोली मारकर हत्या करने के मामले में अपर जिला जज प्रथम सपना त्रिपाठी ने युवक को दोषी करार ऐते हुए उम्रकैद और 25 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। साक्ष्यों के अभाव में एक अन्य आरोपी को बरी कर दिया गया जबकि एक आरोपी की ट्रायल के दौरान मौत हो गई थी। सुजातगंज निवासी शौकत अली ने चकेरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बतौर आरोप 14 जनवरी 2007 की सुबह 10:30 बजे भाई मो. अली, भांजे रईस व भतीजे फैसल के साथ चकेरी निवासी मो. इसराइल, चमन व जाबिर उर्फ जावेद से मिलने नेहुरा गांव गया था। शौकत के मुताबिक उक्त लोगों का भाई मो. अली से झगड़ा हो गया था। जिस पर उन्होंने भाई के साथ मारपीट की थी। शिकायत करने पर चकेरी पुलिस ने तीनों के खिलाफ शांतिभंग में कार्रवाई की थी। उसी झगड़े के स...