रांची, जुलाई 31 -- रांची, संवाददाता। अपर न्यायायुक्त अरविंद कुमार नंबर-2 की अदालत ने शुक्रवार को दुष्कर्म के मामले में दोषी करार एतवा केरकेट्टा को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर उसे छह महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। अभियुक्त 29 अगस्त 2022 से न्यायिक हिरासत में है। अदालत ने जुर्माने की पूरी राशि पीड़िता को मुआवजा के रूप में देने का आदेश दिया है। साथ ही, पीड़िता के पुनर्वास एवं अतिरिक्त प्रतिकर के लिए डालसा को लिखा है। अभियोजन के अनुसार, 25 जून 2021 की रात पीड़िता अपने तीन बच्चों के साथ घर में सो रही थी। इसी दौरान उसका रिश्तेदार मामा ससुर एतवा केरकेट्टा घर में घुस आया और उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के दो दिन बाद 27 जून 2021 को मांडर थाना मे...