आगरा, सितम्बर 18 -- थाना चित्रहाट क्षेत्र में सात साल पहले हुई मामा की हत्या के मामले में अदालत ने आरोपी भांजे अंकित वाजपेयी निवासी कचौरा घाट को दोषी ठहराया है। अपर जिला जज पवन कुमार श्रीवास्तव ने उसे उम्रकैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। वादी रमेश चंद शुक्ला उम्र 82 साल निवासी अहेरीपुरा थाना वकेवर जिला इटावा द्वारा थाना चित्रहाट पर तहरीर देकर आरोप लगाया कि 13 मार्च 2018 को उसका पुत्र छविमोहन शुक्ला अपने दोस्तों के साथ उसकी बेटी के घर फ्रिज (चिलर) लेने गए थे। फ्रिज को गाड़ी में चढ़ाते समय बेटी के पुत्र अंकित से कुछ विवाद हो गया। तभी आरोपी ने कुल्हाड़ी से गले में प्रहार कर छविमोहन की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। आरोपी को कचौरा घाट से गिरफ्तार कर जेल भेजा था। उसके कब्जे से खून से सनी कुल्हाड़ी बरामद की थी...
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