मामला हाई कोर्ट में है, वहीं जाइए; JPSC परीक्षा विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुनी गुहार, बैरन लौटाया
नई दिल्ली, अगस्त 22 -- जेपीएससी परीक्षा रद्द होने का विवाद सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक पहुंचा मगर वहां से भी उम्मीदवारों को झारखंड हाई कोर्ट का ही रास्ता दिखा दिया गया। शनिवार को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अगुवाई वाली बेंच ने साफ कह दिया कि जब मामला पहले से हाई कोर्ट में लंबित है और वहां रद्दीकरण पर रोक भी लग चुकी है, तो सुप्रीम कोर्ट के दखल देने की फिलहाल कोई गुंजाइश नहीं बनती। यह पूरा विवाद झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी की परीक्षा से जुड़ा है, जिसे राज्य सरकार ने रद्द करने का फैसला लिया था। इस फैसले के खिलाफ उन उम्मीदवारों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था जो पहले ही प्रारंभिक परीक्षा पास कर चुके थे। इन याचिकाकर्ताओं की मांग सिर्फ रद्दीकरण के खिलाफ ही नहीं थी, बल्कि वे यह भी चाहते थे कि उन्हें झारखंड न्यायिक सेवा की मुख्य परीक्षा में...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.