नई दिल्ली, मई 29 -- सुप्रीम कोर्ट ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को बड़ी राहत देते हुए उनको पॉक्सो केस में दी गई अग्रिम जमानत में किसी भी तरह का दखल देने से इनकार कर दिया है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें बाल यौन अपराध संरक्षण (POCSO) मामले में गिरफ्तारी से राहत दी थी। जस्टिस एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी की याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा, 'माफ कीजिए, हम इसमें दखल नहीं देंगे।' इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 25 मार्च को स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद ब्रह्मचारी को पॉक्सो अधिनियम के तहत दर्ज मामले में अग्रिम जमानत दी थी। हालांकि, हाई कोर्ट ने प्रथम सूचनाकर्ता और दोनों आरोपियों (स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य) को इस मामले में मीडिया के सामने कोई बय...