फर्रुखाबाद कन्नौज, सितम्बर 7 -- फर्रुखाबाद, संवाददाता। माफिया अनुपम दुबे और वकील शिवप्रताप सिंह चीनू के खिलाफ 2024 में फतेहगढ़ कोतवाली में दर्ज किए गए गैंगस्टर को मुकदमे को समाप्त कर दिया गया। विशेष अदालत ने यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के पारित आदेश के अनुपालन में दिया। इसके साथ ही अभियुक्त अनुपम दुबे की रिहाई का परवाना जिला जेल मथुरा को भेजने के आदेश दिए गए हैं। हालांकि माफिया अनुपम दुबे अन्य मामलों के चलते अभी जेल में ही रहेगा। सरकारी वकील शैलेष परमार ने बताया कि फतेहगढ़ कोतवाली के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक हरिश्याम सिंह ने 13 फरवरी 2024 को मोहल्ला कसरट्टा निवासी अनुपम दुबे, सोता बहादुरपुर पांचालघाट निवासी वकील शिवप्रताप सिंह उर्फ चीनू और संजीव पारिया के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया था। दी गई तहरीर में बताया गया कि इन लोगों ने मि...