मान के बयान संबंधी याचिका पर सुनवाई नहीं
नई दिल्ली, मई 25 -- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को लावारिस कुत्तों पर पंजाब मुख्यमंत्री के बयान संबंधी याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। मुख्यमंत्री ने बयान में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने लावारिस कुत्तों को मारने की 'खुली छूट दे दी है।' न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने इस मामले में सुनवाई का अनुरोध करने वाले वकील से कहा कि क्या मुख्यमंत्री के बयान मात्र से हमें अपना आदेश बदलना होगा? पीठ ने कहा कि आप पंजाब हाईकोर्ट जाइए। हम आपका अनुरोध स्वीकार नहीं कर रहे हैं। वकील ने दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से लावारिस कुत्तों को मारा जा रहा है। यह भी पढ़ें- मान के बयान संबंधी याचिका पर सुनवाई नहीं शीर्ष अदालत ने 19 मई को दिए अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में मानव जीवन के खतरे को कम करने के लिए रेबीज से ग्रसित, बीमार, ख...
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