मानहानि मामले में सौरभ भारद्वाज को समन
नई दिल्ली, मई 31 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सौरभ भारद्वाज को समन जारी किया है। यह समन दिल्ली के उपमुख्यमंत्री प्रवेश वर्मा की ओर से दायर सिविल मानहानि वाद में जारी किया गया है। इसमें पांच करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की गई है। मामले की सुनवाई संयुक्त रजिस्ट्रार (न्यायिक) गगनदीप जिंदल के समक्ष हुई। अदालत ने वाद को विधिवत पंजीकृत करने का निर्देश देते हुए प्रतिवादी सौरभ भारद्वाज को सभी वैध माध्यमों से समन जारी करने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई सात सितंबर को तय की गई है, जिसमें समन की तामील, पक्षकारों की दलीलें, दस्तावेजों का स्वीकार-अस्वीकार और साक्ष्यों का चिह्नीकरण किया जाएगा। अदालत ने सौरभ को समन प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर अपना लिखित जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। साथ ही...
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